उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में देवेन्द्र पाल सिंह, सहायक आयुक्त (खाद्य)-॥ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि समस्त होटल/रेस्टोरेंट / ढाबा के संचालक / प्रोपराइटर / मैनेजर आदि का नाम एवं पता रिसेप्सन काउण्टर के फूड सेफ्टी डिस्पले पर अंकित कराया जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देशः-।आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ के पत्र संख्या-एफ०एस०डी०ए०/ खाद्य /2024/5419, दिनांक 24 सितम्बर 2024 द्वारा खाद्य कारोबार आम जनमानस को शुद्ध एवं स्वच्छ खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये है:-1. सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि ढाबे / होटल / रेस्टोरेंट के संचालक / प्रोपराइटर / मैनेजर आदि का नाम व पता अनिवार्य रूप से रिसेप्सन काउन्टर पर डिस्पले अंकित कराये जाये। 2. ढाबे/होटल/रेस्टोरेंट आदि खानपान के प्रतिष्ठानों के ग्राहको के बैठने के स्थान पर CCTV की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा CCTV कैमरे को प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों तथा किचन में भी लगाये जाये। 3. CCTV कैमरे की रिकार्डिंग को भी अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखा जाये। 4. खान पान के स्थानों तथा सर्विस के समय सभी फूड हैन्डलर सेफ (बावर्ची) एवं अन्य संलग्न कर्मचारी मास्क तथा ग्लब्स अनिवार्य रूप से पहने होना चाहिए। सभी बिन्दुओं का 07 दिन के अन्दर सभी होटल/ढाबा / रेस्टोरेंट प्रतिष्ठान पालन करना सुनिश्चित करें एवं उसके बाद निरीक्षणोंपरान्त यदि किसी प्रतिष्ठान होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिये गये निर्देश का पालन नही होता है तो उसके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की सुसंगत धाराओं में कठोरतम कार्यवाई की जायेगी। जिसके लिये वे स्वयं जिम्मेदार होगें।
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