उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में रंजीत कुमार चौरसिया जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि 26 सितम्बर को दूरभाष से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम मितई खेडा विकास खण्ड देवमई स्थित विजय कुमार पुत्र ल रमेश चन्द्र के द्वारा संचालित कीटनाशी दवाओं के प्रतिष्ठान गोदाम का ल रंजीत चौरसिया, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, अन्वेषा देव, उपसम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, बिन्दकी के साथ कृषि विभाग की से संयुक्त टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त प्रतिष्ठान पर 21 प्रकार की कीटनाशी दवाईयां बिना लाईसेंस के अवैध रूप से बिक्री हेतु पायी गयी। जिनका सम्बन्धित के पास कोई अभिलेख नहीं पाया गया। साथ ही मौके पर निरीक्षण के दौरान बिक्री से सम्बंधित स्टॉक रजिस्टर, बिल बुक, कैश मेमो आदि भी नहीं पाया गया। जिसके लिये प्रतिष्ठान को सील करते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज कराई गयी है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया कि किसी भी दशा में जनपद में संचालित कोई भी प्रतिष्ठान बिना लाईसेंस के संचालित न किया जायें। कृषकों को नकली मिलावटी कीटनाशक दवाईयां वितरित नहीं की जानी चाहिए, प्रत्येक दशा में किसान भाइयों को गुणवत्तायुक्त कीटनाशक के साथ-साथ खरीदे गये दवाईयों के बिल भी प्राप्त कराये जाने हेतु जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। जनपद के उर्वरक, बीज एवं कृषि रक्षा रसायन के निरीक्षकों को यह भी निर्देशित किया गया कि किसी प्रकार के खाद, बीज एवं कृषि रक्षा रसायन की काला बाजारी नहीं होनी चाहिये। अधिकारीगण नियमित रूप से सघन निरीक्षण करें किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने एवं स्टॉक रजिस्टर, बिल बुक, कैश मेमो आदि नही पाये जाने पर नियमा अनुसार कठोरतम दण्डात्मक कार्यवाई की जायेगी। साथ ही यह कार्यवाई सतत रूप से चलती रहेगी।
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