उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अन्तर्गत रु0 5.00 लाख तक की उद्योग/सेवा परियोजनाओं पर 100 प्रतिशत ब्याज मुक्त एवं बिना गारण्टी के ऋण उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र फतेहपुर चन्द्रभान सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करते हुये उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने के उद्देश्य से ‘‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’’ के अन्तर्गत प्रदेश में 01 लाख युवाओं को स्वरोजगार हेतु वित पोषित कर उक्त योजनान्तर्गत स्वरोजगार मिशन द्वारा आगामी 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना करना है। इस योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत का 10 प्रतिशत टर्म लोन के रूप में अनिवार्य होगा। उक्त ऋण में भूमि का क्रय सम्मलित नहीं होगा। परियोजना लागत का रु0 5.00 लाख या जो भी कम हो, का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में देय होगी। परियोजना लागत का रु0 5.00 लाख या जो भी कम हो, लिये गये ऋण के शत्-प्रतिशत ब्याज का उपादान वित्त पोषण की तिथि से अगले 04 वर्षों तक देय होगा। ब्याज उपादान त्रैमासिक आधार पर देय होगा। योजना हेतु पात्रता की शर्ते निम्नवत हैं:-1- प्रशिक्षार्थी उ0प्र0 का मूल निवासी हो, 2- आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष होनी चाहिये,
3- आवेदक न्यूनतम कक्षा-8 उत्तीर्ण होना चाहिये, 4- आवेदक द्वारा सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से कौशल सम्बन्धित प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। 5- पूर्व में स्वनिधि योजनाओं के अतिरिक्त राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूँजी उपादान का लाभ प्राप्त न किया हो।आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किये जायेगें। ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट www.diupmsme.upsdc.gov.in के माध्यम से किये जा सकते हैं। विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, आबूनगर, फतेहपुर से प्राप्त कर सकते है।
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