उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिला पूर्ति अधिकारी।ने बताया कि ‘नो हेल्मेट, नो फ्यूल’ नियम का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में जिलाधिकारी के कार्यालय पत्रांक 2722/ए0आर0टी0ओ0/स०सु०/नो-हेल्मेट, नो फ्यूल/2025 दिनांक 18 जनवरी 2025 में दिये गये निर्देशानुपालन में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 22.01.2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे ऑयल कंपनियों के विक्रय अधिकारियों एवं पेट्रोल पंप स्वामियों/संचालकों की बैठक आहूत की गयी। बैठक में ‘नो हेल्मेट, नो फ्यूल’ नियम को जनपद में 26.01.2025 से पूरी तरह लागू कराये जाने हेतु ऑयल कंपनियों के विक्रय अधिकारियों एवं पेट्रोल पंप स्वामियों/संचालकों को निर्देशित किया गया।

‘नो हेल्मेट, नो फ्यूल’ नियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी पेट्रोल पंप संचालकों/स्वामियों को निर्देशित किया गया कि सभी पंपों में (ऐसे स्थान पर जहां पर लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे ) इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जाये कि “दिनांक 26.01.2025 से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिसके चालक एवं सहयात्री ने हेल्मेट नहीं पहना हो”। किसी विवाद आदि की स्थिति से बचने के लिये सभी पेट्रोल पंपों के स्वामियों/संचालकों को पेट्रोल पंपों पर लगे सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से 24 घंटे चालू रखने के निर्देश दिये गये। ऑयल कंपनियों के विक्रय अधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया।
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