उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दुकान निर्माण हेतु रू0-20,000/- एवं दुकान/खोखा/गुमटी / हाथ ठेला संचालन हेतु रू0-10,000/- की धनराशि प्रदान की जाती है। साथ ही दुकान निर्माण के अन्तर्गत रू0-20.000/- में रू0-15,000/- की धनराशि 4 प्रतिशत साधारण व्याज पर ऋण के रूप में तथा रू0-5000/- अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है एवं दुकान संचालन के अन्तर्गत रु0-10,000/- में रू0-7500/- की धनराशि 4 प्रतिशत साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में तथा रू0-2500/- अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। उक्त योजना का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु निम्नवत् पात्रता निर्धारित की गयी है, 1. समस्त श्रेणी के दिव्यांग व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, 2. जिनकी वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो, 3. जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो।
जो दिव्यांगजन उक्त योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें समस्त अभिलेखों के साथ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की वेबपोर्टल http//divyangjandukan.upsdc.gov.in पर स्वप्रमाणित कर ऑनलाईन आवेदन अपलोड कराकर हार्ड कापी निम्नलिखित समस्त संलग्नकों के साथ कार्यालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग विकास भवन, फतेहपुर कमरा नं0-23 में जमा कर सकते हैं, 1. दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ नवीनतम फोटो, 2. आय प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिकतम आय 46080.00 वार्षिक तथा शहरी क्षेत्र के लिए अधिकतम 56460.00 वार्षिक रूपये से अधिक न हो तथा जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, 3. आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), 4. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए, 5. राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित बैंक खाता पासबुक, 6. अधिवास (निवास) का प्रमाण पत्र, 7. आधार कार्ड की छाया प्रति ।
अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय कक्ष सं0-23 विकास भवन, भू-तल, विकास भवन जनपद में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।
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