उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में आज अपराह्न लगभग 2.20 बजे मुखबिर खास से प्राप्त सूचना पर ग्राम पंचायत उन्नौर के मजरे सहिमापुर में गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं विक्रय किया जा रहा है, के आधार पर दिये गये निर्देशानुपालन में अमरेन्द्र त्रिवेदी-क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी (खाद्य क्षेत्र प्रथम-फतेहपुर)मयंक श्रीवास्तव-पूर्ति निरीक्षक (भिटौरा), सुरेश चंद्र पटेल-पूर्ति निरीक्षक (मुख्यालय) विजय कुमार वर्मा-पूर्ति निरीक्षक (तेलियानी) व आशुतोष शुक्ल-आपूर्ति लिपिक/कनिष्ठ सहायक (मुख्यालय) की संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी की गयी। छापेमारी के दौरान ग्राम पंचायत उन्नौर के मजरे सहिमापुर, विकास खण्ड भिटौरा स्थित एक मकान में इण्डियन ऑयल कंपनी के 10 के0जी0 भार के 02 प्लास्टिक के खाली सिलेण्डर, 14.2 के0जी0 भार के लोहे के 42 सिलेण्डर खाली एवं 14.2 के0जी0 भार के 44 भरे हुये सिलेण्डर अवैध रूप से रखे हुये मिले।
मकान का स्वामित्व स्वीकार करने वाले गंगा सिंह पुत्र जगतपाल सिंह चौहान निवासी ग्राम पंचायत सहिमापुर मजरे उन्नौर, विकास खण्ड भिटौरा, तहसील सदर द्वारा स्वीकार किया गया कि उनके इस मकान से उनके स्वयं के दवारा गैस सिलेण्डरों का क्रय-विक्रय किया जाता है। गंगा सिंह से उक्त क्रय-विक्रय के संबंध में अभिलेख मांगे गये, उन्होंने कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया और बताया कि इस संबंध में कोई भी अभिलेख/अधिकार पत्र गंगा सिंह के पास मौजूद नहीं है। गंगा सिंह उक्त का यह कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस विनियमन एवं वितरण आदेश 2000 (यथा संसोधित) का स्पष्ट उल्लंघन है, जोकि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होने के दृष्टिगत् जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत गंगा सिंह पुत्र जगतपाल सिंह चौहान निवासी ग्राम पंचायत सहिमापुर मजरे उन्नौर, विकास खण्ड भिटौरा, तहसील सदर के विरुद्ध 28 जून को थाना हुसैनगंज प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी तथा मौके पर बरामद घरेलू गैस सिलेण्डरों को मे० शास्त्री इण्डेन गैस एजेंसी (शास्त्री इण्डेन गैस सर्विस) को इस निर्देश के साथ सुपुर्द किया गया कि वह भविष्य में सक्षम अधिकारी/न्यायालय के मांगे जाने पर प्रस्तुत करेंगे।
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