उत्तर प्रदेश फतेहपुर जनवासियो कृपया अवगत कराना है कि वर्तमान में जनपद फतेहपुर में धारा 163 बीएनएसएस (पूर्व धारा 144) निषेधाज्ञा प्रभावी है । थाना कोतवाली नगर के आबूनगर क्षेत्र में स्थित विवादित स्थल को लेकर विभिन्न पक्षों के स्तर से (दिनांक 16-08-2025/ जन्माष्टमी पर)आह्वान की आसूचना प्राप्त हुई है। सभी पक्षों एवं जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि इस प्रकरण के संदर्भ में विवादित स्थल अथवा अन्य किसी स्थान पर किसी प्रकार के प्रदर्शन, जुलूस आदि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। यदि कोई भी पक्ष, व्यक्ति ऐसा कोई आह्वान करता है अथवा ऐसे आह्वान के प्रभाव में आकर ऐसे किसी कार्यक्रम में प्रतिभाग करता है , तो उसका कृत्य विधि विरुद्ध होगा एवं इसका संज्ञान लेते हुए कठोर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी । सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्यवाही की जाएगी। आम जनमानस से अपील है कि आपसी सौहार्द को बनाए रखें और अफवाहों पर विश्वास न करें।
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