उत्तर प्रदेश फतेहपुर जनपद में वर्तमान समय मे धारा 163 बीएनएसएस (पूर्व धारा 144) निषेधाज्ञा प्रभावी है। आपको अवगत कराना है सदर कोतवाली क्षेत्र के आबूनगर मोहल्ले में स्थित विवादित स्थल को लेकर विभिन्न पक्षों के स्तर से (दिनांक 16-08-2025/ जन्माष्टमी पर) आह्वान की आसूचना पर जन सामान्य को सूचित किया गया था।
FIR-I.I.F.-I_31643021250325
कि इस प्रकरण के संदर्भ में विवादित स्थल अथवा अन्य किसी स्थान पर किसी प्रकार के प्रदर्शन, जुलूस आदि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। यदि कोई भी पक्ष, व्यक्ति ऐसा कोई आह्वान करता है अथवा ऐसे आह्वान के प्रभाव में आकर ऐसे किसी कार्यक्रम में प्रतिभाग करता है , तो उसका कृत्य विधि विरुद्ध होगा एवं इसका संज्ञान लेते हुए कठोर विधिक कार्यवाई अमल में लाई जाएगी।
FIR-I.I.F.-I_31643021250323
सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों को चिन्हित किया जा रहा था। उसके बाद भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भडकाऊ पोस्ट/अभद्र टिप्पणी करने पर सदर कोतवाली में तीन लोगो के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाई की जा रही है।
FIR-I.I.F.-I_31643021250324
भविष्य में जो भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भडकाऊ पोस्ट/ अभद्र टिप्पणी /अफवाह फैलाने का कार्य करेगा उसके विरूद्ध तत्काल अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाई अमल में लायी जायेगी।
नोट:- पूरे महीने का विज्ञापन बुक कराए कम कीमत में सम्पर्क करें। 9044684414
