उत्तर प्रदेश फतेहपुर नील की मॉनीटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 कोर्ट न0- 02 ने अभियुक्तगण को आजीवन कारावास की सजा तथा 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित। पुलिस अधीक्षक द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/कर्म0गण/पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिससे अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 कोर्ट न0- 02 द्वारा थाना- कल्याणपुर, जिले में पंजीकृत अभियोग एसटी नं0- 434 व 434ए/2016, मु0अ0सं0- 382/2016, धारा- 302/201 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. दिवाकर यादव पुत्र इंद्रपाल यादव, निवासी अहिरन खेड़ा, थाना कल्याणपुर, फतेहपुर व 2. पप्पू उर्फ ज्ञान सिंह पुत्र शिवलोचन उर्फ चौकीदार निवासी घुरूवा खेड़ा, थाना घाटमपुर, जनपद कानपुर नगर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 20,000/- रूपये का अर्थदंड तथा धारा 201 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया, अर्थदंड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा । तथा अभियुक्त 3. रामबाबू विश्वकर्मा पुत्र इंद्रपाल, निवासी अहिरन खेड़ा, थाना कल्याणपुर, फतेहपुर को धारा 302/201 भादवि के आरोप से दोषमुक्त किया गया है।
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