उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिला विकास अधिकारी ने बताया कि जनपद में संचालित बाबा साहब आम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजनान्र्न्तगत जनपद के ऐसे ग्रामीणान्चल में निवास कर रहे इच्छुक लाभार्थियो से जो स्वंय का व्यवसाय या सेवा/उद्योग करना चाहते हो, अपना आवेदन पत्र (आवेदन पत्र का प्रारूप विकास खण्ड कार्यालय में उपलब्ध है) दिनांक-14.11.2025 तक सम्पूर्ण औपचारिकताओ को पूर्ण करते हुये अपने विकास खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो में सत्त रोजगार एंव आय के अवसर प्रदान किया जाना है व लाभार्थी चयन में प्रथम आवक प्रथम पावक का सिद्धान्त लागू होगा।
योजना हेतु परियोजना की लागत व्यवसाय क्षेत्र हेतु 2.00 लाख व सेवा / उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम 5.00 लाख रखी गयी है। योजनान्र्न्तगत 2.5 लाख रू0 से ऊपर वितरित ऋण पर सामान्य लाभार्थियों से 7.5 प्रतिशत व अनुसूचित जाति/जनजाति एंव दिव्यांग (सभी जाति के) लाभार्थियों से 5 प्रतिशत ईकाई लागत का मार्जिन मनी लाभार्थी से जमा कराया जायेगा। योजना हेतु पात्र लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष की होनी चाहिये व उनके परिवार की समस्त श्रोतो से वार्षिक आय 2.00 लाख से अधिक न हो। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अनुसूचित जाति/जनजति तथा परित्यक्ता एंव विधवा महिला को प्राथमिकता दी जायेगी। चयनित लाभार्थियों को प्रोजेक्ट की आवश्यकता अनुसार परियोजना से सम्बन्धित प्रशिक्षण भी दिलाया जायेगा। योजनार्न्तगत अनुसूचित जाति के लाभार्थी को अनुदान के रूप में प्रति ईकाई वितरित ऋण का 35 प्रतिशत अधिकतम 70000.00 (जो भी कम हो) व सामान्य जाति के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत अधिकतम 50000.00 (जो भी कम हो) अनुदान दिया जायेगा। अनुदान की धनराशि ऋण के दुरपयोग पाये जाने, सम्पत्तियों का सृजन न करने, प्रोजेक्ट का कार्य पूरा न करने व ईकाई उत्पादन/सेवा सम्बन्धी कार्य न करने पर देय नही होगी। अन्तिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रो पर उपयुक्त लाभार्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से जिला स्तरीय चयन एंव कियान्वयन समिति द्वारा किया जायेगा। साक्षात्कार की तिथि जनपद के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाएगी।
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