उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में डॉ० अविनाश त्रिपाठी) जिला खरीद अधिकारी /अपर जिलाधिकारी (वि०रा०) ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या- 25/2026/51/2026/12-5099/54/2025/1932759, दिनांक 08.04.2026 के बिन्दु संख्या-06 में निहित व्यवस्था व तत्क्रम में आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ के पत्रांक- 1179/अ०आ०वि०/२०वि०व०-1/2026-27, दिनांक 08.04.2026 के क्रम में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के अन्तर्गत जनपद में समस्त क्रय एजेन्सियों के संचालित गेहूँ क्रय केन्द्रों पर तत्काल प्रभाव से किसान पहचान-पत्र/फार्मर आई०डी० को अनिवार्य किया गया है। क्रय केन्द्रों पर उन्हीं कृषकों से गेहूँ खरीद की जायेगी, जिनके पास किसान पहचान-पत्र / फार्मर आई०डी० उपलब्ध होगा। आम जनमानस सभी कृषक बन्धुओं से अपील की जाती है कि जिन कृषकों के पास किसान पहचान-पत्र/फार्मर आई०डी० उपलब्ध नहीं है, वह अपने गांव अथवा क्षेत्र में संचालित फार्मर आई०डी० कैम्पों, जनसेवा केन्द्रों, मोबाइल में सेल्फ एप अथवा सहायक एप, कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी, क्षेत्र के लेखपाल से सम्पर्क कर फार्मर रजिस्ट्री तैयार करा लें अथवा आधिकारिक वेबसाईट व्ब्ल्यू. यूपीएफआर. अग्रिस्टैक. गोव. इन/फार्मर-रजिस्ट्री-उप पर जाकर स्वयं भी फार्मर आई०डी० बना सकते हैं, जिससे उन्हें शासन की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का लाभ प्राप्त हो सके।
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