उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में सचिव पूर्ण कालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि उच्चतम न्यायालय/कार्यपालक अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुधीर कुमार के अनुपालन में आज दिनांक 04.05.2026 को मीटिंग कक्ष में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक-09.05.2026 के सफल आयोजन एवं अधिकाधिक वादो के निस्तारण के लिए बैठक आहूत की गयी। बैठक में पलाश गांगुली, सचिव पूर्ण कालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रागती जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, उमेश शुक्ला, प्रदीप कुमार यादव, शकील अहमद, राममूर्त, अशोक कुमार सिंह, रतनाकर त्रिपाठी, धीरेन्द्र अवस्थी, सूरज कुमार, विजय द्विवेदी, राजेन्द्र, रोहित मिश्रा, संदीप श्रीवास्तव, बी०डी०ओ० तेलियानी लालाराम सहायक श्रम आयुक्त फतेहपुर आदि उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री पलाश गांगुली सचिव पूर्ण कालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर द्वारा बैठक में उपस्थित नगर पालिका से आये अधिकारियो को यह निर्देश दिया गया कि आप अपने स्तर से जन्म, मृत्यु पंजीयन, जलकर आदि से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन वादो को अन्य सभी नगर पंचायत के अधिशाषी अधिकारियों, समस्त खंड विकास अधिकारी को यह निर्देश दे कि वह अपने क्षेत्र में अधिकाधिक मामलों का निस्तारण करे एवं बैंक की तरफ से उपस्थित आये लीड बैंक प्रबन्धक को ज्यादा से ज्यादा ऋण से सम्बन्धित विवादों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत में चिन्हित कर नोटिसे ससमय प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसी कम में समस्त तहसील से आये हुये तहसीलदारो एवं नायब तहसीलदारो को राजस्व एवं चकबन्दी से सम्बन्धित विवादो को अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन वादो का निस्तारण कराये जाने एवं आम जनमानस को लाभ पहुँचाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में श्री पलाश गांगुली सचिव पूर्ण कालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर द्वारा बताया गया कि पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत में जलकर, श्रम विभाग एवं दूर संचार के प्री ट्रायल वादों को अधिकाधिक निस्तारित किये जाने के लिए सराहना की एवं सभी से यह अपेक्षा है कि आप सभी अपने स्तर से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक- 09.05.2026 में ज्यादा से ज्यादा जलकर, श्रम वाद, दूर संचार एवं इलेक्ट्रिसिटी आदि से सम्बन्धित प्री ट्रायल वाद चिन्हित कर अधिकाधिक प्री-ट्रायल वादों को निस्तारित करे एवं ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभआम जनमानस तक पहुँचाए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
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