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उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के चलते रंजिश पालकर घर पर फायरिंग करने वाले दो आरोपियों को थाना कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और घटना में प्रयुक्त स्कूटी भी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक व पुलिस उपाधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्यवाई की गई। पूरा मामला खलील नगर निवासी शाहिद अली पुत्र स्व. मोहम्मद अली उम्र करीब 41 वर्ष ने थाना कोतवाली में तहरीर दी थी कि अज्ञात दो लोगों ने उनके घर की तरफ निशाना लगाकर फायर किया है। इस आधार पर थाना कोतवाली में मु0अ0सं0 293/2026 धारा 125 BNS में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने दो आरोपियो को गिरफ्तार किया, राहिल हसन पुत्र स्व. आबिद हसन, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी उत्तरी खेलदार, थाना कोतवाली मोहम्मद अजीम पुत्र निहाल अहमद, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी 333 उत्तरी खेलदार, थाना कोतवाली, फायरिंग की वजह पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अर्सलान ने राहिल हसन और उसके साथियों के खिलाफ थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उस मुकदमे की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं, जिसे अर्सलान और उसके साथी शेयर कर टिप्पणियां कर रहे थे। इसी बात से खफा होकर बदले की भावना से आरोपियों ने अर्सलान और उसके साथियों में भय पैदा करने की साजिश रची।
बीती रात आरोपी अजीम ने अरीब हसनी से स्कूटी UP71BH4432 मांगी। इसके बाद दोनों शाहिद अली के मकान पहुंचे, जहां अर्सलान किरायेदार के रूप में रहता है। स्कूटी अजीम चला रहा था और पीछे बैठे राहिल हसन ने तमंचे से फायर कर दिया। बरामदगी गिरफ्तारी के समय पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से, एक अवैध तमंचा 315 बोर,एक जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक खोखा कारतूस 315 बोर, घटना में प्रयुक्त 1 स्कूटी बरामद की। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 27(1) आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई। आरोपियों का आपराधिक इतिहास दोनों आरोपी पहले से आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इनके खिलाफ थाना कोतवाली में BNS और आर्म्स एक्ट की धाराओं में पहले से मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को आवश्यक विधिक कार्यवाई के बाद न्यायालय में पेश किया गया।
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