फतेहपुर जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र के फर्जी धर्मकांटा पर्चियां और गेट पास तैयार कर करीब 50 टन गेहूं का गबन करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गबन किए गए गेहूं की कीमत करीब 13 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है।पुलिस के अनुसार, रायबरेली स्थित कुशाग्र चावल उद्योग के मैनेजर अमित कुमार अग्रवाल ने कोतवाली में शिकायती तहरीर देकर आरोप लगाया था कि न्यू लकी धर्मकांटा, भिटौरा बाईपास फतेहपुर के संचालक मोहम्मद याशिब और फर्म के कर्मचारी राघवेंद्र मिश्रा ने आपस में षड्यंत्र कर गेहूं गबन की घटना को अंजाम दिया। आरोप है कि दो मई 2026 को बिना वास्तविक वाहनों की तौल किए फर्जी धर्मकांटा पर्चियां तैयार की गईं। इसके आधार पर फर्म के नाम से फर्जी एसडीआर और गेट पास बनाकर 50,085 किलोग्राम गेहूं की प्राप्ति अभिलेखों में दर्ज कर दी गई, जबकि वास्तव में गेहूं का गबन कर लिया गया। तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया कि गेहूं वापस मांगने पर धर्मकांटा संचालक ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।मामले में कोतवाली पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 0283/2026 के तहत बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में चल रही विवेचना के दौरान मंगलवार, तीन नवंबर को कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद यासीर उर्फ याशिब पुत्र मोहम्मद मुनीर निवासी खलीलनगर, थाना कोतवाली नगर फतेहपुर तथा इब्राहिम उर्फ मुन्ना पुत्र स्वर्गीय मून बेग निवासी परशुरामपुर फखरपुर, थाना फखरपुर, जनपद बहराइच शामिल हैं। इब्राहिम वर्तमान में न्यू लकी धर्मकांटा, भिटौरा बाईपास पर रह रहा था।दोनों आरोपियों को आवश्यक कार्रवाई के बाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
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