उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिला न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन द्वारा इस आशय का प्रस्ताव किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा आगामी 13 अक्टूबर को दशहरा अवकाश घोषित किया गया और 13 अक्टूबर को रविवार होने के कारण आगामी 14 अक्टूबर को अतिरिक्त अवकाश घोषित किया गया है। किन्तु दिनांक 14।अक्टूबर को कोई पर्व नहीं है जबकि 11 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की अष्टमी एवं नवमी तिथि एवं नवरात्रि परायण होने के कारण उस दिन आम जनमानस के साथ साथ बार एसोसिएशन के अनेक सदस्यों द्वारा हवन आदि का भी आयोजन किया जाता है जिससे उक्त दिवस पर अवकाश की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में आगामी 14 अक्टूबर का अतिरिक्त अवकाश निरस्त करते हुए उसके स्थान पर आगामी 11 अक्टूबर को अतिरिक्त अवकाश घोषित किया जाना सर्वहित में होगा। उन्होंने बताया कि स्थानीय अवकाश व अतिरिक्त अवकाश के सम्बन्ध में पूर्व में प्रशासनिक आदेश संख्या 11/2024 दिनांकित 19.01.2024 पारित किया गया था जिसमें दशहरा दिनांक 13.10.2024 दिन रविवार के एवज में 14 अक्टूबर का अतिरिक्त अवकाश घोषित किया गया था। उपरोक्त प्रस्ताव व न्यायिक कार्य सुचारू रूप से संचालित किये जाने किया लिए दिनांक 14 अक्टूबर के स्थान पर दिनांक 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को अतिरिक्त अवकाश घोषित किया जाता है। दिनांक 14 अक्टूबर को न्यायालय व कार्यालय यथावत कार्य करेंगें।
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