उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में विद्युत् उपभोक्ताओं के लिए लागू हुई एकमुश्त समाधान योजना। योजना तीन चरणों में 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक कुल 47 दिनों तक लागू रहेगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के समय 30 सितंबर, 2024 तक के विद्युत् बिलों के मूल बकाए का 30 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य। 30 सितंबर, 2024 तक के बकाया विद्युत बिलों के सरचार्ज में मिलेगी छूट। उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ किस्तों में भी भुगतान का मिलेगा विकल्प। उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर तक योजना के प्रथम चरण में बकाए के एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में मिलेगा सर्वाधिक छूट। एक किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को योजना के प्रथम चरण में बकाए के एकमुश्त भुगतान पर बिलों के सरचार्ज में मिलेगा शतप्रतिशत छूट का लाभ। ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि योजना का लाभ लेने के लिए जल्दी आए और एकमुश्त भुगतान कर अपने बकाया बिलों में ज्यादा छूट का लाभ उठाए। उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना तीन चरणों में लागू होगी। यह योजना 15 दिसंबर, 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक अर्थात् कुल 47 दिनों तक लागू रहेगी। योजना का प्रथम चरण 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कुल 16 दिन, दूसरा चरण 01 जनवरी से 15 जनवरी तक कुल 15 दिन, तीसरा चरण 16 जनवरी से 31 जनवरी तक कुल 16 दिन रहेगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के समय 30 सितंबर, 2024 तक के के विद्युत् बिलों के मूल बकाए का 30 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। उपभोक्ताओं को 30 सितंबर, 2024 तक के बकाया विद्युत बिलों के सरचार्ज में छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ किस्तों में भी भुगतान का विकल्प मिलेगा। उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर, 2024 तक योजना के प्रथम चरण में अपने विलंबित बिलों का एकमुश्त भुगतान करने पर उनके सरचार्ज में सर्वाधिक छूट मिलेगा। एक किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को योजना के प्रथम चरण में विलंबित बिलों के एकमुश्त भुगतान करने पर उनके सरचार्ज में शतप्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। किसानों को उनके निजी नलकूप में 31 मार्च, 2023 तक के उनके बकाए विद्युत बिलों के विलंबित भुगतान अधिभार में छूट का लाभ लेने के लिए 07 मार्च, 2024 से पंजीकरण कराए जा रहे हैं, जिन्हें अभी इस छूट का लाभ मिलता रहेगा। सभी प्रकार के उपभोक्ता अपने नजदीकी विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र के माध्यम से या विभागीय वेबसाइट व्ब्ल्यू.यूपीपीसीएल.आर्ग पर लॉगिन कर योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। योजना अंतर्गत घरेलू (एलएमवी-1), वाणिज्यिक (एलएमवी-2), निजी संस्थान (एलएमवी-4बी). औद्योगिक (एलएमवी-6), और स्थायी विच्छेदित उपभोक्ता इसके दायरे में शामिल हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को राहत देना और विलंबित भुगतान अधिभार में छूट प्रदान करना है। इसके तहत उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान या किश्तों में भुगतान के विकल्प दिए गए हैं। योजना में पहले चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को शतप्रतिशत तक की छूट मिलेगी। छूट की दर चरणों के अनुसार घटती जाएगी, जिससे पहले पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। इसके बाद उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान एकमुश्त या किश्तों में कर सकते हैं। विलंबित भुगतान अधिभार में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त भुगतान पर प्रथम चरण में 100 प्रतिशत छूट, द्वितीय चरण में 80 प्रतिशत, और तृतीय चरण में 70 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं, किश्तों में भुगतान पर प्रथम चरण में छूट क्रमशः 75 प्रतिशत, 65 प्रतिशत और 55 प्रतिशत होगी। वाणिज्यिक, औद्योगिक, और निजी संस्थानों के लिए यह छूट क्रमशः 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, और 40 प्रतिशत होगी। *अधीक्षण अभियंता एस0के0 लोहाट ने बताया* कि उपभोक्ता योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण विभागीय खंड उपखंड कार्यालय, जनसेवा केंद्र, या विभागीय वेबसाइट व्ब्ल्यू. यूपीपीसीएल. आर्ग के माध्यम से करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा। भुगतान भी इन्हीं माध्यमों से एकमुश्त या किश्तों में किया जा सकता है। यदि उपभोक्ता पंजीकरण के बाद तय समय सीमा में भुगतान नहीं करता, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और उसका अधिभार बढ़ा दिया जाएगा। योजना विवादित और न्यायालय में लंबित प्रकरणों का समाधान भी प्रदान करती है, जिसमें उपभोक्ता को भुगतान के बाद अपना केस वापस लेने का वचन देना होगा।इसके अतिरिक्त, नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं से भुगतान प्राप्त करने पर कलेक्शन एजेंसियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह योजना उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द पंजीकरण कराएं।
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