उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र सिंह ने बताया कि मैं रविन्द्र सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, जनपद फतेहपुर आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए होली के पर्व पर लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से दिनांक 14-03-2025 (रंग खेले जाने वाले सम्पूर्ण दिवस) को जनपद फतेहपुर की समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप, भांग व विकृत स्प्रिट की फुटकर दुकानें एवं देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर, भांग व विकृत स्प्रिंट के थोक गोदाम तथा एफ०एल०-49, एफ०एल०-7 (रेस्त्रा बार) बन्द रखने का आदेश प्रदान करता हूँ। इस बन्दी के लिये लाइसेंसधारियों को कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
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