एंकर- फतेहपुर में एक दिल दहला देने वाले मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 19 साल की युवती से दुष्कर्म के बाद उसकी नृशंस हत्या के मामले में मुख्य आरोपी अजय उर्फ शीलू को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि उसके दो सहयोगियों को सात-सात साल की कठोर कैद की सजा मिली है। वारदात 30 मई 2022 को उस समय हुई थी, जब युवती कोचिंग से वापस लौट रही थी। इसी दौरान तीन युवकों ने उसे अगवा कर खैराबाद के जंगलों में उसके साथ दरिंदगी की। युवती का शव जंगल में बरामद हुआ था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर 24 चोटों के निशान पाए गए थे,मृतका कानपुर नगर के बौहारा गांव से जहानाबाद कोचिंग पढ़ने आती थी।
इस जघन्य वारदात की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट ADJ (FTC)-1 की अदालत में हुई, जहां सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया गया, फैसला ना सिर्फ पीड़िता के परिवार के लिए न्याय की उम्मीद बना, बल्कि समाज को भी एक सख्त संदेश देता है कि बेटियों के खिलाफ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
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