उत्तर प्रदेश फ़तेहपुर जिला न्यायालय में हत्या के मामले में दोषी को अपर सत्र कोर्ट नंबर 1 ने आजीवन कारावास की सजा के साथ 40 हजार के अर्थ दन्ड से दण्डित किया। शासकीय अधिवक्ता कल्पना पांडेय ने बताया कि वर्ष 2015 में दोस्त ने ही अपने दोस्त की धारदार हथियार से काटकर निर्ममता से हत्या कर दी थी। मृतक राघवेंद्र और आरोपी दोषी सुधीर दोनो दोस्त थे। दोनो एस आई पुलिस भर्ती की परीक्षा दिया।

लेकिन सुधीर पुलिस भर्ती परीक्षा को नही निकाल पाया और राघवेंद्र ने परीक्षा पास कर उसको ज्वाइनिग लेना था। जिसकी खुन्नस मानते हुए दोस्त से झगड़ा कर सोते समय उसकी गड़ासे से काटकर हत्या कर दी। जिसकी सुनवाई करते हुए आज कोर्ट द्वारा आरोपी सुधीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस फैसले को लेकर परिजनों ने दोषी को सजा मिलने के बाद कहा कि बेटे को अब इंसाफ मिला है। जुर्माने की 40 हजार की रकम से मृतक के परिजन को 20 हजार की रकम दी जाएगी।
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