उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, जनपद आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए होली के पर्व पर लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से दिनांक 04-03-2026 (रंग खेले जाने वाले सम्पूर्ण दिवस) को जनपद की समस्त देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकानें, मॉडल शॉप, भांग व विकृत स्प्रिट की फुटकर दुकानें एवं देशी मदिरा, विदेशी रखने का आदेश प्रदान करता हूँ। मदिरा, बियर, भांग व विकृत स्प्रिट के थोक गोदाम तथा एफ०एल०-49, एफ0एल0-7 (रस्त्रों बार) बन्द इस बन्दी के लिये लाइसेंसधारियों को कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
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