उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य की एक बैठक आहूत की गयी। जिसमें निम्न लिखित बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुये अक्षरशः अनुपालन करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।, किताबें, जूता-मोजा, स्कूल ड्रेस आदि को निर्धारित स्थान से कय करने हेतु बाध्य न किया जाये।, ट्यूशन/मासिक फीस में वृद्धि नियमानुसार की जाये तथा जिला शुल्क शिक्षा समिति के अनुमोदन के उपरान्त ही फीस में वृद्धि की जाये। शुल्क वृद्धि की गणना शीट भी प्रस्तुत की जायेगी।, प्रवेश शुल्क प्रत्येक वर्ष न लिया जाये।, विद्यालय में छात्रों से विलम्ब शुल्क न लिया जाये। विद्यालय परिसर से ही किताबें / जूता-मोजा / स्कूल ड्रेस विद्यालय से विक्रय न किया जाये।, परिवहन नियमानुसार लिया जाये।, अभिभावक से विज्ञप्ति / नोटिस के माध्यम से शुल्क ड्रेस आदि के बारे में लिखित अभिमत लिया जाये।, तदोपरान्त विद्यालय स्तरीय समिति द्वारा निस्तारण किया जायेगा।, आर०टी०ई० एक्ट, मान्यता के शासनादेश एवं उ०प्र० स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 के उपबन्धों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
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