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उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिलाधिकारी के आदेश एवं अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) के निर्देश में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार दीक्षित के नेतृत्व में सदर नगर पालिका परिषद, में संचालित मीट/मुर्गे की दुकानों पर आज 29.04.2026 को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा मिर्च पाउडर, गरम मसाला तथा मिश्रित दूध के कुल 03 विधिक नमूना संग्रहित कर जॉच हेतु प्रयोगशाला को भेजा गया। चलाए गए अभियान में कुल 13 मीट/चिकन शॉप की दुकानों का निरीक्षण किया गया जिनका विवरण निम्नवत् है- 1. साहिद पुत्र सादिक कुरैशी की शान्तीनगर सदर कोतवाली स्थित गुर्गे की दुकान बिना पंजीकरण संचालित होने पर नोटिस जारी की गयी तथा दुकान बंद करायी गयी।, 2. शब्बीर पुत्र अतीउल्ला की शान्तीनगर स्थित गुर्गे की दुकान बिना पंजीकरण संचालित होने पर नोटिस जारी की गयी तथा दुकान बंद करायी गयी।, 3. मो० एहसान पुत्र स्व० खतीम की शान्तीनगर स्थित मुर्गे की दुकान बिना पंजीकरण संचालित होने पर नोटिस जारी की गयी तथा दुकान बंद करायी गयी।, 4. मो० रशीद पुत्र आसिफ की बाकरगंज सदर कोतवाली स्थित मुर्गे की दुकान बिना पंजीकरण संचालित होने पर नोटिस जारी की गयी तथा दुकान बंद करायी गयी।, 5. साकिर पुत्र शब्बीर अहमद की इमामगंज सदर स्थित मुर्गे की दुकान बिना पंजीकरण संचालित होने पर नोटिस जारी की गयी तथा दुकान बंद करायी गयी।, 6. सलमान चिकन शॉप, पीरनपुर, मो० इदरीश चिकन शॉप, शान्तीनगर, नेशनल चिकन शॉप, मुराइन टोला, रहीम चिकन शॉप, पीरनपुर, नॉज चिकन शॉप, पीरनपुर, इमरान चिकन शॉप, बिन्दकी बस स्टाप, हीरा चिकन शॉप, बिन्दकी बस स्टाप, जुनैद चिकन शॉप, बिन्दकी बस स्टाप, की मीट की दुकान का निरीक्षण किया गया तथा मौके पर खाद्य पंजीकरण पाया गया तथा साफ-सफाई एवं मानको के अनुरूप कार्य करने हेतु सभी को नोटिस जारी की गयी। नमूना संग्रह की कार्यवाई के अंतर्गत बहरामपुर स्थित मो० इदरीश की दुकान से मोर्चा पाउडर तथा नगर पालिका स्थित ताम्बेश्वर मन्दिर के पास देवांशी किराना स्टोर से गरम मसाला का नमूना एवं बिन्दकी तहसील अन्तर्गत्त सामर्थ्या मिल्क चिलिंग सेन्टर जोनिहों से मिश्रित दूध का नमूना जाँच हेतु संग्रहित कर प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया। नगर पालिका बिन्दकी स्थित अशोक कन्फेशनरी एण्ड बेकरी, लंका रोड बिन्दकी से कालातीत खाद्य पदार्थ बिस्कुट, नमकीन, खाद्य मसाले एवं कन्फेशनरी जिनकी अनुमानित्त मूल्य 35000/ रू0 को नियमानुसार नष्ट कराया गया तथा खाद्य कारोबारकर्ता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की घारा 27 का उल्लंघन कर कालातीत सामग्री का विक्रय/भण्डारण करने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी तथा बिना पंजीकरण संचालित पाये गये मीट की दुकानों के विरूद्ध नियमानुसार बाद दायर की कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त कार्यवाई आगे भी जारी रहेगी। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुराधा कुशवाहा, सिद्धार्थ कुमार, दिनेश चन्द्र, देवेश मिश्रा, धीरज दीक्षित उपस्थित रहे।
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