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उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले की बकेवर थानां क्षेत्र में सोशल मीडिया पर अनियंत्रित तरीके से ट्रैक्टर चलाते हुए स्टंट करने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए पंजीकृत ट्रैक्टर मालिक द्वारा अपने नाबालिग पुत्र को जान बूझकर यह जानते हुए कि यह नाबालिग है व स्टंट करता है। फिर भी ट्रैक्टर चलाने के लिए देने पर वाहन स्वामी व स्टंट करने वाले के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर वाहन स्वामी को गिरफ्तार कर वाहन ट्रैक्टर को सीज किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं यातायात नियमों के प्रभावी अनुपालन हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बकेवर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो का तत्परता से संज्ञान लिया गया। उक्त वायरल वीडियो में एक ट्रैक्टर चालक द्वारा गांव के खेतों में अत्यंत लापरवाही पूर्वक एवं खतरनाक तरीके से स्टंटबाजी करते हुए वाहन चलाया जा रहा था। जिससे राहगीरों एवं स्थानीय निवासियों की जान-माल की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था। थाना बकेवर पुलिस द्वारा मामले की त्वरित जांच की गई, जिसमें ट्रैक्टर संख्या UP71AH8360 के पंजीकृत वाहन स्वामी अजय कुमार पुत्र शिवचरन लाल निवासी ग्राम मोहिद्दीनपुर, थाना बकेवर द्वारा अपने नाबालिग पुत्र को जानबूझकर यह जानते हुए कि यह नाबालिग है व स्टंट करता है फिर भी ट्रैक्टर चलाने के लिए दिया। इस कृत्य को गंभीरता से लेते हुए थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 61/2026 धारा 281/125 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना बकेवर पुलिस द्वारा वाहन स्वामी को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाई नियमानुसार की गई है। साथ ही संबंधित ट्रैक्टर को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अंतर्गत सीज कर दिया गया है। जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि यातायात नियमों का पालन करें तथा किसी भी प्रकार की खतरनाक स्टंटबाजी से बचें। इस प्रकार के कृत्य न केवल कानूनन दंडनीय हैं, बल्कि जन-जीवन के लिए अत्यंत जोखिम पूर्ण भी हैं।
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