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उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिला मजिस्ट्रेट निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि वर्षा ऋतु में भारतीय मेजर कार्प मछलियों कतला, रोहू, नैन करौंच तथा विदेशी कार्प-ग्रासकार्प, सिल्वर कार्प, कामन कार्प मछलियाँ प्रजनन करती हैं, इन मछलियों के संवर्धन व संरक्षण हेतु यू०पी० फिशरीज एक्ट 1948 के अन्तर्गत नियन्त्रण तथा शासनादेश दिनांक-04.06.1997 के अन्तर्गत 15 जुलाई 2026 से 30 सितम्बर 2026 तक मत्स्य जीरा, फ्राई फिंगरलिंग व 10 सेंटीमीटर तक की मछलियों तथा शासनादेश दिनांक-06.10.1997 के अन्तर्गत मत्स्य प्रजनन अवधि 15 जुलाई से 30 सितम्बर 2026 तक तालाबों, झीलों, नालों तथा शासनादेश दिनांक 10 जनवरी 2019 द्वारा दिनांक 01 जून 2026 से 31 अगस्त 2026 तक नदियों से मछलियों का पकड़ना / शिकार करना, बेंचना, आयात-निर्यात आदि पर जनपद की सीमान्तर्गत तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाया जाता है। इस अवधि में मछली की शिकारमाही, बिक्री व आयात-निर्यात की चेकिंग मत्स्य विभाग / पुलिस विभाग / राजस्व विभाग (निरीक्षक स्तर से नीचे नहीं) को अधिकृत किया जाता है, जो भी व्यक्ति मछली का अवैधानिक शिकार / बिक्री आयात/निर्यात करते हुये पकड़ा जाता है, उसके विरूद्व नियमानुसार उ०प्र० मत्स्य अधिनियम 1948 में निहित प्राविधानो के तहत दण्डात्मक कार्यवाई की जायेगी। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।
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