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उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अवैध खनन / परिवहन एवं ओवरलोडिंग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किये जाने के उद्देश्य से दिनांक 10.06.2026 को रात्रि 1:00 बजे पुलिस क्षेत्राधिकारी, खागा द्वारा जनपद के तहसील खागा स्थित ग्राम खखरेरू क्षेत्रान्तर्गत औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम खखरेरू में एक स्थान पर 02 जे०सी०बी० मशीन एवं 07 ट्रैक्टरों के माध्यम से साधारण मिट्टी का अवैध खनन / परिवहन कार्य करते हुये पाया गया। क्षेत्र में सक्षम स्तर से बिना अनुमति प्राप्त किये मिट्टी का खनन / परिवहन किया जा रहा था, जिसको पकड़ कर खखरेरू थाना पुलिस अभिरक्षा में दिया गया है। उक्त अवैध खनन / परिवहन में संलिप्त जे०सी०बी० मशीन एवं वाहनों के विरूद्ध उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 में दिये गये प्राविधानों तहत खनन विभाग एवं मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत परिवहन विभाग द्वारा कार्यवाई की गयी है। भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1542/86-2020-153 (सा०) / 2017 दिनांक 18.09.2020 द्वारा किसानों के निजी उपयोग हेतु निजी भूमि से साधारण मिट्टी का 100 घन मी० तक खनन / परिवहन मात्र आनलाईन पंजीकरण के आधार पर तथा 100 घन मी० से अधिक साधारण मिट्टी की मात्रा के खनन/परिवहन के लिए विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर आनलाईन आवेदन पर अनुज्ञा पत्र प्राप्त किये जाने के प्राविधान किया गया है। नुसार यथास्थिति आनलाईन पंजीकरण या खनन अनुज्ञा पत्र के बिना साधारण मिट्टी का खनन, अवैध खनन की श्रेणी में माना जायेगा और इस सम्बन्ध में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा 21 (1) एवं उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाई की जायेगी।
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