उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले की सदर कोतवाली पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के अभियोग में वांछित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।, 14.06.2026 को वादी संत कुमार मिश्र पुत्र स्व० राम प्रताप मिश्र सदर कोतवाली हरिहरगंज द्वारा कोतवाली पर तहरीरी दी गई कि दिनांक 11.06.2026 को रात्रि लगभग 10:00 बजे हरिहरगंज स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के सामने ननकू गुप्ता, रोशन गुप्ता एवं भिक्कू गुप्ता निवासीगण मोहल्ला रेल बाजार सदर कोतवाली द्वारा उसके पुत्र के साथ मारपीट की गई थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली पर मु०अ०सं०- 251/2026 धारा 105 बीएनएस पंजीकृत किया गया है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा में धारा 3 (5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण एवं पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 16.06.2026 को मु0अ0सं0 251/2026 धारा 105/3(5) बीएनएस के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही में नामित वांछित आरोपी कोतवाली क्षेत्र के रेल बाजार हरिहरगंज मोहल्ला निवासी स्व० उदयशंकर गुप्ता के पुत्र श्याम किशोर गुप्ता उर्फ ननकू गुप्ता उसके पुत्र रोशन गुप्ता उर्फ आशीष कुमार और दूसरे पुत्र आनन्द किशोर गुप्ता उर्फ भिक्खू को गिरफ्तार आरोपियों।को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि दिनांक 11.06.2026 को रोशन गुप्ता एवं सौरभ मिश्रा उर्फ राजा के मध्य किसी बात को लेकर विवाद एवं कहासुनी हो गई थी। विवाद बढ़ने पर श्याम किशोर गुप्ता एवं आनन्द किशोर गुप्ता भी मौके पर पहुंच गए। श्याम किशोर गुप्ता द्वारा उकसाने पर आरोपियों ने सौरभ मिश्रा उर्फ राजा के साथ हाथापाई की जिससे वह सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। इसके उपरांत आरोपियों द्वारा उसे उठाने एवं खड़ा करने का प्रयास किया गया, किन्तु सफल न होने पर उसे मौके पर ही छोड़कर चले गए। आरोपियों ने बताया कि उनका उद्देश्य सौरभ मिश्रा उर्फ राजा की हत्या करना नहीं था, किन्तु मारपीट की घटना उनके द्वारा की गई थी।
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