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उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के असोथर थाना क्षेत्र के सुजानपुर गांव में बुधवार सुबह अनियंत्रित ओमनी वैन की टक्कर से साइकिल सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने असोथर-विजयीपुर स्टेट हाईवे पर बांस-बल्ली और झाड़ियां डालकर करीब तीन घंटे तक जाम लगा दिया। ग्रामीण गांव के पास स्थायी स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग पर अड़े रहे। पुलिस और प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम समाप्त हुआ, वहीं पुलिस ने इस मामले में 19 नामजद समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार, सुबह करीब आठ बजे ओमनी वैन (यूपी-78 जीसी-1756), जो असोथर से विजयीपुर की ओर जा रही थी, ने साइकिल से घर लौट रहे सुजानपुर निवासी सौरभ उर्फ शानू सिंह चौहान (18) पुत्र स्वर्गीय कामता प्रसाद उर्फ लंबरी तथा दीनानाथ (25) पुत्र राजबहादुर सिंह को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक कृपाशंकर निवासी मालिन डेरा मजरा रायपुर भसरौल थाना किशनपुर भागने लगा, लेकिन ग्रामीणों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों घायलों को 108 एंबुलेंस से अमर शहीद जोधा अटैया सिंह मेडिकल कॉलेज भेजा गया। सौरभ के सिर, हाथ और रीढ़ की हड्डी तथा दीनानाथ के सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद ग्रामीणों ने सड़क पर बांस-बल्ली और झाड़ियां डालकर सुबह करीब नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक मार्ग जाम रखा। इससे यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा और राहगीरों के साथ एंबुलेंस सेवा भी बाधित हुई। सूचना पर क्षेत्राधिकारी थरियांव रवि प्रकाश सिंह, प्रभारी निरीक्षक रमाशंकर सरोज सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में नायब तहसीलदार लक्ष्मी बाजपेई ने जल्द स्पीड ब्रेकर बनवाने का आश्वासन दिया तथा पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए। नगर पंचायत अध्यक्ष नीरज सिंह सेंगर ने तत्काल दो अस्थायी स्पीड ब्रेकर भी बनवाए, जिसके बाद जाम समाप्त हुआ। प्रभारी निरीक्षक रमाशंकर सरोज ने बताया कि सड़क जाम कर सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में छोटू, राममिलन, अनुज चौहान, नान बऊआ, दिलीप, दीपू, उदल, नीरज, हरिशंकर, सत्यदेव, छोटा सिंह, झुरू, रामलाल, ज्ञानमती, कमलेश कुमारी, रूबी, दिलदार चौहान की पत्नी, अमृतलाल चौहान की पत्नी, ननकाई चौहान की पत्नी समेत अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 189(2) और 285 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की विवेचना की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्यवाई की जाएगी।
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