उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा स्कूल जाने वाली तथा शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांग छात्राओं के शैक्षिक पुनर्वासन और उन्हे सुगम आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए ई-ट्राईसाइकिल योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन दिव्यांग छात्राओं की मदद करना है जो दैनिक कक्षाओं, लाइब्रेरी, लैब और हास्टल आदी में आसानी से आने-जाने में असमर्थ हैं। इस योजना से जुडी महत्वपूर्ण पात्रता की शर्तें निम्नलिखित है-, 1. मुख्य बिन्दू एवं अनुदान राशि- अधिकतम अनुदानः योजना के अन्तर्गत प्रति ई-ट्राईसाइकिल अधिकतम रू 65,000 (पैंसठ हजार रूपये) तक की अनुदान राशि अनुमन्य होगी।, 2. योजना की अवधि पात्र दिव्यांजन को 05 वर्षों में केवल एक बार ही ई-ट्राईसाइकिल से लाभान्वित किया जाएगा।, 3. पूर्व में लाभ न लिया हो- लाभार्थी को पिछले 5 वर्षों के भीतर भारत सरकार, स्थानीय निकाय, सांसद निधी, विधायक निधि या किसी सरकारी स्त्रोत से ई-ट्राईसाइकिल का लाभ न मिला हो।, 4. पात्रता के लिए आवश्यक शर्तें- शारीरिक एवं मानसिक स्थिती- 5.आवेदिका मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफिलिया जैसी गंभीर दिव्यांगता से ग्रसित हो। 5. आवेदिका की दृष्टि और मानसिक स्थिती अच्छी होनी चाहिए।, 6. कमर के उपर का हिस्सा (भाग) पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए ताकि छात्रा ई-ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथो से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो।, 7. दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है। 8. आयु सीमा- आवेदिका की आयु 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हो।, 9. आय संबंधी शर्त- दिव्यांगजन या उनका परिवार आयकर दाता (Income Tax Payee) नहीं होना चाहिए। योजना में सर्वप्रथम गरीबी रेखा के नीचे (BPL) के लाभार्थियों को संतृप्त किया जाएगा। इसके बाद लक्ष्य अवशेष रहने पर दिव्यांगता के घटते क्रम और आय के बढते क्रम में लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय कक्ष सं0-23 विकास भवन, भू-तल, विकास भवन जनपद-फतेहपुर में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं। फोन नंबर- 08189038778
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