उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में अब एफआईआर दर्ज होने के बाद नकल के लिए वादी को थाने और पुलिस कार्यालय के चक्कर नही लगाने पड़ेंगे। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के संज्ञान में आया कि कई मामलों में थाने पर एफआईआर पंजीकृत होने के बावजूद वादी को इसकी जानकारी अथवा एफआईआर की प्रति समय से उपलब्ध नहीं हो पाती, जिसके कारण वादी को अनावश्यक रूप से थाने अथवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस समस्या के स्थायी समाधान एवं आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जनपद के समस्त थानों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि एफआईआर पंजीकरण के साथ ही वादी को उसकी प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। यदि एफआईआर पंजीकृत होने के समय वादी थाने पर उपस्थित नहीं है तो संबंधित पुलिसकर्मी द्वारा तत्काल दूरभाष के माध्यम से वादी से संपर्क कर एफआईआर पंजीकृत होने की जानकारी दी जाएगी तथा यह पूछा जाएगा कि वह थाने आकर प्रति प्राप्त करना चाहता है अथवा अपने घर पर। वादी द्वारा घर पर प्रति प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त किए जाने पर संबंधित हल्का/बीट आरक्षी के माध्यम से सूर्यास्त से पूर्व अथवा ऐसे उपयुक्त समय पर एफआईआर की प्रति उसके घर पहुंचाकर उपलब्ध कराई जाएगी। एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराते समय वादी के साथ फोटो लेकर संबंधित थाना अभिलेख में सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे प्रति उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया का भविष्य में सत्यापन किया जा सके। महिला वादियों की गरिमा एवं निजता का विशेष ध्यान रखते हुए उनकी एफआईआर की प्रति केवल महिला पुलिसकर्मी द्वारा शालीनता के साथ उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस अधीक्षक द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि भविष्य में कोई वादी एफआईआर पंजीकृत होने की जानकारी न मिलने अथवा उसकी प्रति उपलब्ध न कराए जाने के कारण पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होता है तो संबंधित प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष की जवाबदेही निर्धारित करते हुए कड़ी विभागीय कार्यवाई की जाएगी।
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