उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले की सर्विलांस सेल एवं थाना हथगाँम पुलिस की संयुक्त कार्यवाई से सोशल मीडिया पर पूर्व विधायक एवं पूर्व राज्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद किया गया। 07.09.2026 को आवेदक गणेशी साहू पुत्र स्व० राम विशाल साहू निवासी वार्ड नं0-09 तेहीपारा, कस्बा व थाना हथगाँव द्वारा फेसबुक अकाउण्ट “Dhram Veer” से हुसैनगंज विधानसभा के पूर्व विधायक एवं उ०प्र० शासन के पूर्व राज्यमंत्री रण्वेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भईया के विरुद्ध सोशल मीडिया पर खुलेआम जान से मारने एवं गोली से उड़ाने की धमकी देने तथा अभद्र भाषा एवं आपत्तिजनक टिप्पणी कर उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के सम्बन्ध में थाना हथगाँम पर मु0अ0सं0 170/2026, धारा 353(2)/351(2)/356(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा सोशल मीडिया के माध्यम से अभद्र टिप्पणी, धमकी एवं जनमानस में वैमनस्य उत्पन्न करने वाले तत्वों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी थरियांव के पर्यवेक्षण में थाना हथगाँम पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाई की गई। अभियोग में प्रकाश में आए आरोपी थाना क्षेत्र के सिठौरा गाँव निवासी सूरजभान सिंह का 35 वर्षीय पुत्र धर्मबीर सिंह की गिरफ्तारी हेतु थाना हथगाँव पुलिस द्वारा सर्विलांस टीम के सहयोग से लगातार तकनीकी एवं भौतिक प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 13.09.2026 को थाना हथगाँम पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस टीम के सहयोग से आरोपी धर्मबीर सिंह को निजामपुर, जनपद नरनौन, राज्य हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से घटना में उपयोग मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपी को नियमानुसार विधिक कार्यवाइ पूर्ण कर सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु रवाना किया गया।

पूछताछ में धर्मबीर सिंह ने बताया कि उसके गांव में रास्ते एवं नाली को लेकर विवाद है तथा उसके अनुसार ग्राम प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य नहीं कराए जा रहे हैं और उसके परिवार को सरकारी लाभ नहीं दिया गया है। इसी बात को लेकर आक्रोशित होकर उसके द्वारा अपने फेसबुक सोशल मीडिया अकाउण्ट “Dhram Veer” से पूर्व विधायक एवं पूर्व राज्यमंत्री रण्वेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भईया के विरुद्ध जान से मारने एवं गोली से उड़ाने की धमकी तथा अभद्र टिप्पणी की गई थी। अभियुक्त द्वारा अपनी गलती स्वीकार की गई।
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