उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने महिला से मोबाइल छिनैती की घटना का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें मोबाइल छीनने वाले दो आरोपी और चोरी का मोबाइल खरीदने वाला एक दुकानदार शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छीना गया वीवो मोबाइल फोन, ₹2,900 नकद और घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद की है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने घटना के महज पांच दिन के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार किया।काके दी हट्टी के सामने महिला से छीना था मोबाइल पुलिस के अनुसार, 20 अक्टूबर 2026 को एक महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि रेस्टोरेंट ‘काके दी हट्टी’ के सामने बाइक सवार दो युवकों ने झपट्टा मारकर उनके हाथ से वीवो मोबाइल फोन छीन लिया था। मोबाइल के कवर में ₹800 भी रखे हुए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। मुखबिर की सूचना पर तीनों गिरफ्तार,25 अक्टूबर 2026 को कोतवाली पुलिस टीम भिटौरा बाईपास पर मौजूद थी। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने वृद्धा आश्रम तिराहे के पास से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अन्जुल यादव उर्फ मटोले पुत्र धनराज और अभिषेक यादव उर्फ सेठी यादव पुत्र वीरेंद्र कुमार, दोनों निवासी ग्राम भोलापुर, थाना हुसैनगंज, तथा नीलेश साहू पुत्र मोहन लाल, निवासी भिटौरा, थाना हुसैनगंज के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, नीलेश साहू मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता है और उसने छीना गया मोबाइल खरीदा था।₹2,500 में बेच दिया था छीना गया मोबाइलपुलिस पूछताछ के अनुसार, घटना के दिन अन्जुल यादव मोटरसाइकिल चला रहा था, जबकि अभिषेक यादव ने महिला के हाथ से मोबाइल छीना था। मोबाइल के कवर में मिले ₹800 दोनों ने आपस में ₹400-₹400 बांट लिए और उसमें से ₹200-₹200 खर्च कर दिए।इसके बाद दोनों ने छीना गया मोबाइल नीलेश साहू को ₹2,500 में बेच दिया। पुलिस के मुताबिक, नीलेश ने मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया था। पूछताछ में उसके द्वारा सस्ते दामों पर मोबाइल खरीदकर महंगे दामों में बेचने की बात भी सामने आई है।मोबाइल, नकदी और बाइक बरामद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक वीवो मोबाइल फोन, ₹2,900 नकद और घटना में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल बरामद की है। मामले में दर्ज मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 317(2) और 317(5) की बढ़ोतरी करते हुए आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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